प्राईवेट सर्विस व्हीकल परमिट
प्राईवेट सर्विस व्हीकल से आशय ऐसे मोटर वाहन से है जो ड्राईवर सहित 7 से अधिक बैठक क्षमता वाला है, जिसका उपयोग उसके स्वामी द्वारा अपने व्यवसाय या करोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को लाने ले जाने हेतु किया जाता है, किन्तु भाडे या पारिश्रमिक के लिए वो इसका उपयोग नहीं करेगा।
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केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार वर्णित निवास स्थान के पते का प्रमाण।
- सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा ।
- कर चुकता रिपोर्ट।
- वाहन के वैध बीमा की प्रति।
- फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति।
- पंजीयन पुस्तिका की प्रति।
- नियमानुसार देय फीस।