Goods Vehicle Permit

भार वाहन (नेशनल परमिट एवं ऑल राजस्‍थान परमिट)

I नेशनल परमिट

नेशनल परमिट के लिए आवेदन प्रारूप संख्‍या 48 में किया जाएगा एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप संख्‍या प्ररूप आर.एस. 5.16 में जारी किया जायेगा । राष्‍ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार पत्र लिये जाने के लिए आवेदन प्रारूप 46 में किया जायेगा और उसके साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1000 रूपये प्रतिवर्ष की फीस होगी।


II समयावधि

कोई नेशनल परमिट किसी ऐसे भार वाहन पर नहीं दिया जायेगा जो –

  • 12 वर्ष से अधिक पुराना हो (मल्‍टी एक्‍सल व्‍हीकल के अलावा),
  • 15 वर्ष से अधिक पुराना ( मल्‍टी एक्‍सल व्‍हीकल की दशा में)

III ऑल राजस्‍थान परमिट

प्ररूप आर.एस. 5.7 में निम्‍नलिखित प्रपत्र संलग्‍न करते हुए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा :-

  • केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार वर्णित निवास स्‍थान के पते का प्रमाण।
  • जहां परमिट का आरक्षण हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति/जनजाति होने का प्रमाण पत्र
  • सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा,
  • कर चुकता रिपोर्ट,
  • वाहन के वैध बीमा की प्रति,
  • फिटनेस प्रमाण पत्र,
  • पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
  • नियमानुसार देय फीस