शिक्षण संस्थान वाहन परमिट
प्ररूप आर.एस. 5.8 (क) में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा :-
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार वर्णित निवास स्थान के पते का प्रमाण।
- सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा,
- कर चुकता रिपोर्ट,
- वाहन के वैध बीमा की प्रति,
- फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति,
- पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
- नियमानुसार देय फीस
- ऐसे अन्य विषय जो निर्देशित किये जायें।
II शिक्षण संस्थान यान के संबंध में किसी परमिट की निम्नलिखित शर्ते भी होंगी :-
मंजिली वाहन परमिट के लिए आवेदन प्ररूप संख्या आर.एस.5.1 में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (आर.टी.ओ.) को किया जायेगा :-
- ड्राईवर सहित 10 से अधिक बैठक क्षमता वाली बस के बाहरी भार पर सुनहरी पीला पेन्ट किया जायेगा।
- शिक्षण संस्था का नाम व पता, जिससे परमिट संबंधित है, मोटर वाहन की बॉडी के बाहरी भाग पर दोनों ओर खिडकी रेखा के नीचे बीच में मोटे अक्षरों में पेन्ट किया जायेगा।
- उपर्युक्त वाहन के ड्राईवर के पास कम से कम उक्त् श्रेणी का वाहन चलाने हेतु 5 वर्ष पुराना ड्राईविंग लाईसेंस हो।
- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित बैठक क्षमता के डेढ गुना से अधिक संख्या में छात्रों को मोटर वाहन में नहीं लिया जायेगा।
- खिडकी शलाकाएं ऐसी रीति से लगाई जायेगी कि किसी दिये हुए बिंदु पर उनकी दूरी उर्ध्वाकार दिशा में 200 मिमी. से अधिक नहीं होगी।
- मोटर वाहन में पानी की बोतल एवं स्कूल बैग रैक उपलब्ध कराई जाएगी।
- बस में छात्रों को उतरने या चढने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा।
- बस में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाएगा।
- उक्त बस का ड्राईवर निम्नलिखित स्वच्छ वर्दी पहनेगा –
- फ्लैपों सहित 4 पौकेट वाली खाकी बुशर्ट या कोट ।
- खाकी फुल पैन्ट ।
- काली नोक वाली खाकी नोकदार टोपी या खाकी साफा ।