अन्य राज्य के वाहन को नये रजिस्ट्रेशन चिन्ह का आवंटन (असाइन्मेन्ट)
I अवधि
अन्य राज्य के मोटर यान को यदि दूसरे राज्य में 12 माह से अधिक अवधि के लिए रखा जाना हो तो उसके नये रजिस्ट्रेशन चिन्ह का आवंटन (असाइन्मेन्ट) संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा कराना होता है।
II अवधि
नये रजिस्ट्रेशन चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या 27 में किया जायेगा, जिसके साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करने होगें:-
- वाहन का पुराना मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म संख्या 28 में (एन.ओ.सी.)
- वैध बीमा की सत्यापित प्रति
- यदि वाहन हायर परचेज पर हो तो ॠणदाता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां।
- वाहन स्वामी के इनकमटैक्स संबंधी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (PAN) की सत्यापित प्रति/ प्रपत्र संख्या 60
- वाहन स्वामी की नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो फोटो
- वाहन का कार्यालय में निरीक्षण।
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित फीस :-
- उसी श्रेणी के वाहन के नये रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित फीस देय होती है जो कि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत नियम 81 के अनुसार दी जा चुकी है।
- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 के अनुसार कर ।