निवास स्थान / व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन
I परिवर्तन का आधार
यदि किसी मोटर वाहन का स्वामी उस स्थान को, जिसका पता वाहन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित है निवास करना छोड देता है तो उसे अपने पते के ऐसे किसी परिवर्तन की प्रविष्ठी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में करानी होती है।-
II अवधि
परिवर्तन के 30 दिन के अन्दर
III प्रक्रिया
प्रपत्र संख्या 33 में आवेदन करना होगा जिसके साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करने होंगें :-
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार पते का प्रमाण पत्र
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित फीस