अस्थाई रजिस्ट्रीकरण
I निम्न प्रयोजन के लिए अस्थाई रजिस्ट्रीकरण
- जब कोई मोटरयान, निर्माता द्वारा डीलर या सब डीलर को विक्रय किया गया हो,
- जब कोई मोटरयान डीलर द्वारा विक्रय किया गया हो और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए उस जिले की रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र से दूसरे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ले जाया जाता हो,
- जब कोई मोटरयान चैसिस के रूप में बेचा गया हो और उसे बॉडी निर्माता के परिसर में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ले जाया जाता हो,
II अस्थाई रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया
मंजिली वाहन परमिट के लिए आवेदन प्ररूप संख्या आर.एस.5.1 में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (आर.टी.ओ.) को किया जायेगा :-
- प्ररूप आर.एस. 4.1 में आवेदन
- मूल बिल की प्रति
- निर्धारित फीस
नोट :- रजिस्ट्रीकरण का अस्थाई प्रमाण पत्र प्ररूप आर.एस. 4.2 में जारी किया जायेगा और साधारणतया एक मास के लिए विधिमान्य रहेगा। यदि वाहन चैसिस के रूप में है और उसकी बॉडी निर्माण का कार्य एक माह से अधिक अवधि के लिए चालू रहता है वहां निर्धारित फीस के साथ संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करने पर अस्थाई रजिस्ट्रेशन की अवधि बढाई जा सकती है ।