रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण
I नवीनीकरण का आधार
नियमानुसार ऐसे मोटर वाहन जो परिवहन यान नहीं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अगले 15 वर्ष तक वैध रहेगा और उसके बाद उसका नवीनीकरण 5-5 वर्ष के लिए किया जायेगा।
II अवधि
रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने से 60 दिन की अनाधिक अवधि से पूर्व।
III प्रक्रिया
प्रपत्र संख्या 25 में आवेदन करना होगा जिसके साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करने होगें :-
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
- विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से वाहन की जांच (Inspection)
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित फीस