I नियमानुसार तीन प्रकार से स्वामित्व का हस्तान्तरण हो सकता है –
- विक्रय से ।
- स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकार से ।
- सार्वजनिक नीलामी में वाहन प्राप्त करने या खरीदने से।
क्र.सं. | सूचना देने वाला | अवधि | प्रारूप / दस्तावेज |
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1. | विक्रेता द्वारा
(i) राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रीकृत वाहन
(ii) अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत मोटर वाहन |
हस्तान्तरण से 14 दिवस के भीतर
हस्तान्तरण से 45 दिवस के भीतर |
यदि वाहन अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हो तो उपरोक्तानुसार प्रपत्रों / रिपोर्ट के अतिरिक्त निम्न प्रपत्र –
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2. |
क्रेता द्वारा |
30 दिन के भीतर |
बिन्दु संख्या 1(i) के निर्देशानुसार |
3. |
स्वामी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी द्वारा
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मृत्यु के तीन माह के भीतर
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4. |
नीलामी में क्रेता द्वारा |
कब्जा प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर |
बिन्दु संख्या 1(i) 2 से 11 के निर्देशानुसार प्रपत्रों के अतिरिक्त निम्न प्रपत्र –
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