गिरवी अनुबन्ध
I क्रय करार का पृष्ठांकन (प्रविष्ठि)
मंजिली वाहन के रूप में परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी:-
- विधिवत रूप से भरा गया प्रपत्र संख्या 34 दो प्रतियों में जो कि रजिस्ट्रीकृत स्वामी और वित्त पोषक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो ।
- मूल पंजीयन पुस्तिका ।
- निर्धारित फीस
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति (Duplicate Registration)
- दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन बाबत/ मोटर वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने बाबत।
- यान की श्रेणी बदलने हेतु गैर परिवहन यान से परिवहन यान में अथवा परिवहन यान से गैर परिवहन यान में।
- यान में आल्टरेशन हेतु।
- रजिस्ट्रीकृत पते (निवास या व्यापार स्थान) में परिवर्तन हेतु।
- मोटर वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण हेतु ।
- परिवहनयान की स्थिति में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु ।
II वित्त पोषक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
वित्त पोषक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता रजिस्ट्रेशन संबंधी निम्नलिखित कार्यो के संबंध में होती है
III क्रय करार की समाप्ति
जब क्रय करार (गिरवी अनुबन्ध) समाप्त हो जाता है तब वाहन स्वामी को इस करार के समाप्ति की प्रविष्ठि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में करानी होती है, इसके लिए आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को किया जायेगा।